कानूनी पचड़े में पड़ी ‘हक’,कोर्ट ने शाहबानो के बेटी की याचिका ख़ारिज की

शाहबानो केस पर बनी फिल्म रिलीज से पहले कानूनी पचड़े में पड़ गई थी। शाहबानो के परिवार और खुद उनकी बेटी ने इस फिल्म को बिना इजाजत बनाने पर कोर्ट से रोक लगाने की मांग की थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज फिल्म मेकर्स को राहत की सांस दी है। एमपी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम खान की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। फिल्म हक के रिलीज पर अब कोई रोक नहीं रहेगी।

दरअसल, शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम का आरोप था कि फिल्म हक में उनकी मां शाहबानो के जीवन से जुड़े घटनाक्रम को बिना अनुमति और तथ्यों से परे दर्शाया गया है। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। वहीं, फिल्म निर्माता जंगली पिक्चर्स की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ऋतिक गुप्ता और अजय बगड़िया ने अदालत में दलील दी कि फिल्म एक काल्पनिक कथा पर आधारित है और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।

हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने इन दलीलों को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति की ओर से अपने जीवनकाल में अर्जित की गई निजता या प्रतिष्ठा उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। इसे चल या अचल संपत्ति की तरह विरासत में नहीं लिया जा सकता।

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