विधायक ने विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ के अवैध प्लाटिंग को प्रश्नांकित मुद्दा बनाया ।
राजस्व मंत्री ने पामगढ़ के निजी भूमिस्वामियों और कॉलोनाइजरों की जानकारी दी ।
तहसीलदार पामगढ़ की भूमि प्रयोजन के विषय पर जवाबदेही तय हुई ।
राजस्व मामला : पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध प्लाटिंग, भू-आवंटन एवं नियमों के उल्लंघन पर कृत कार्यवाही पर प्रशासकीय प्रतिक्रिया
छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रश्न क्रमांक 86. (क्र. 258) से विधायक पामगढ़ श्रीमती शेषराज हरवंश ने पूछा कि क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में किन-किन स्थानों/खसरों पर निजी भूमिस्वामियों अथवा कॉलोनाइजरों द्वारा प्लाटिंग की जा रही है? क्या इन सभी को नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) एवं छत्तीसगढ़ स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) द्वारा वैधानिक अनुमति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो स्वीकृत ले-आउट और खसरा नंबर सहित स्थानवार विवरण देवें तथा कृषि योग्य भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर की जा रही प्लाटिंग के संबंध में पंचायत एवं नगरीय निकायों में डायवर्शन (व्यपवर्तन) के क्या नियम हैं? नियमावली की प्रति उपलब्ध करावें। इस प्रश्न के जवाब में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा बताया कि जिला जांजगीर चांपा के विधानसभा पामगढ अंतर्गत वर्तमान में निजी भूमिस्वामियों अथवा कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध प्लाटिंग की जानकारी निरंक है। विधानसभा पामगढ अंतर्गत छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता (व्यपवर्तित भूमि के लिए भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निधारण) नियम, 2025 के अंतर्गत भूमि पुनर्निधारण / व्यपवर्तन की कार्यवाही की जा रही है। कृषि योग्य भूमि के छोटे छोटे टुकडों में विभाजित कर की जा रही प्लाटिंग की रोकथाम एवं पंचायत एवं नगरीय निकायों में डायवर्सन (व्यपवर्तन) के संबंध में निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।
गौर तलब रहें कि, विधायक का दूसरा प्रश्न असल मामले से पर्दा उठाने वाला था जिसने चर्चाओं को नई दिशा दे दी है !
अवैध प्लाटिंग मामले में विधायक पामगढ़ का दूसरा विधानसभा प्रश्न था कि, क्या पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिना आवश्यक अनुमतियों T&CP, रेरा, डायवर्शन व विकास अनुमति के अवैध प्लाटिंग की जा रही है? यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों में प्रशासन द्वारा ऐसे कितने अवैध कॉलोनाइजरों अथवा भू-स्वामियों के विरुद्ध जांच, जब्ती, एफ.आई.आर. या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई है? विवरण दें। उल्लेखनीय है कि विधायक के इस प्रश्न पर जवाब दिया गया है कि, पामगढ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश, रेरा तथा बिना डायवर्सन व विकास अनुमति के अवैध प्लाटिंग की जानकारी निरंक है। राजस्व विभाग के इस जवाब ने स्थानीय चर्चाओं को नई दिशा में मोड़ दिया है । इसलिए अब कई संभावनाओं पर विराम लगने वाला यह विधानसभा उत्तर आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ेगा तथा इस विषयक प्रश्नकर्ता विधायक की प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस पर सभी का ध्यान रहेगा ।
अवैध तरीके से भूमि प्रयोजन को बदले जाने का मामला पूरे प्रदेश के लिए प्रश्नांकित मुद्दा रहता है इस विषय पर विधायकों द्वारा प्रश्न पूछा जाना राजस्व विभाग की अनियमितताओं पर अंकुश लगाने वाली कार्यवाही साबित होता है पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मामले में भी विधानसभा प्रश्नोत्तरी ने प्रकाश डाला है इसलिए आने वाले समय में कई अनुत्तरित प्रश्नों पर भी जवाबदेही तय करवाने वाली कार्यवाही होना स्वाभाविक है ।
अमोल मालूसरे सामाजिक कार्यकर्ता


