रायपुर नगर निगम ने बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर और होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। नियम तोड़ने पर ई-चालान के जरिए 5 हजार से लेकर 2 लाख तक और अवैध होर्डिंग पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, दुकानों पर अनधिकृत विज्ञापन मिलने पर ₹50 हजार तक की कार्रवाई होगी। निगम ने पोस्टर लगाने के लिए शहर में निर्धारित स्थान भी तय कर दिए हैं।
बूढ़ातालाब धरना स्थल, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड, कबीर चौक फ्लाईओवर, आईएसबीटी बाउंड्री वॉल, गोल चौक, लाखेनगर चौक, पौनी पसारी सब्जी मंडी समेत कई स्थान निर्धारित किए गए हैं।


