केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 रायपुर में 1 अप्रैल से प्रभावी हो गए हैं, जिसके तहत कचरे को गीले, सूखे, सैनिटरी और खतरनाक श्रेणियों में अनिवार्य रूप से अलग करना होगा। इसके तहत नागरिकों को अपने घर या संस्था का कचरा इन चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर देना अनिवार्य कर दिया गया है. यद्यपि नगर निगम ने 11 ई-वाहनों के साथ प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन पुरानी कचरा गाड़ियों में चार चैंबर न होने से यह एक चुनौती बनी हुई है।
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