छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भिलाई नगर निगम के 32 पार्षदों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नगर निगम कमिश्नर राजीव पांडे को हटाने की मांग की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि “बहुमत नहीं, कानून सबसे ऊपर है”. निगम के संदीप निरंकारी, आदित्य सिंह सहित 32 पार्षदों ने कमिश्नर राजीव पांडेय पर मेयर-इन-काउंसिल और सामान्य सभा की मंजूरी के बिना वित्तीय व प्रशासनिक निर्णय लेने का आरोप लगाया था । पार्षदों का दावा था कि उन्होंने 25 मार्च 2026 को विशेष बजट सत्र में नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 54 के तहत तीन-चौथाई बहुमत से कमिश्नर को हटाने का प्रस्ताव पास किया था।
- ख़बरें


