1जून से सरकार द्वारा “वन हाउस, वन कनेक्शन” नीति को सख्ती से लागू करने जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन सक्रिय है, वे अब साथ में घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकते।
तेल विपणन कंपनियों और सिटी गैस वितरण कंपनियों ने अपने डिजिटल डेटाबेस को आपस में जोड़ लिया है। यदि वे एक ही पते पर दो कनेक्शन की पहचान करते हैं, तो एलपीजी गैस की आपूर्ति रद्द या ब्लॉक की जा सकती है।
दुरुपयोग को रोकने के लिए रीफिल बुक करने के अनिवार्य अंतराल को बढ़ा दिया गया है। शहरों में यह 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक हो सकता है। सब्सिडी केवल प्रति वर्ष 12 सिलेंडर पर ही उपलब्ध रहेगी।



