जन्म प्रमाण पत्र मामले में विधायक ललित चंद्राकर ने विधानसभा में उठाया मुद्दा

नया रायपुर, 16 जुलाई 2026 छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक ललित चंद्राकर के प्रश्न क्रमांक 50 (क्र. 851) के उत्तर में वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने स्पष्ट किया कि राज्य में निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, मेटरनिटी होम एवं अन्य निजी चिकित्सा संस्थानों के संचालकों पर जन्म की सूचना निर्धारित समयावधि में संबंधित रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। उल्लेखनीय है निजी चिकित्सा व्यवसाई जन्म प्रमाण पत्र संबंधित कार्यवाही हेतु जो जानकारी देते है । उनमें कई विसंगतियां होती है । यह भी देखने में आया है कि कई लोग निजी चिकित्सा व्यवसाई से मिलकर फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते है। विशेषकर ऐसा उन मामलों में होता जहां व्यक्ति बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी पत्नी से जन्म लेने वाले बच्चे का फर्जी तरीके जाती प्रमाण पत्र बनवा लेता है । ऐसे मामलों के कार्यवाही प्रक्रिया में विधायक ललित चंद्राकर द्वारा पूछा गया प्रश्न विधिक प्रकाश डालने वाला साबित हो रहा है।

विधानसभा में वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित 2023) तथा छत्तीसगढ़ राज्य जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2026 के तहत निजी चिकित्सा संस्थान निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, मेटरनिटी होम एवं अन्य निजी चिकित्सा संस्थानों के संचालकों को “सूचनादाता”घोषित किया गया है। जिनको उनके चिकित्सा संस्थान में होने वाले जन्म की सूचना देने की बढ़ता है । चिकित्सा व्यवसाय संचालक से जन्म की जानकारी प्राप्त होने के बाद संबंधित रजिस्ट्रार के अनुमोदन से जन्म प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

✔️ निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम के संचालक जन्म की सूचना देना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
✔️ सूचना निर्धारित समयावधि में संबंधित रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी।
✔️ सूचना नहीं देने की स्थिति में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23 के अंतर्गत प्रत्येक घटना पर ₹1000 की शास्ति का प्रावधान है।

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