IRCTC होटल घोटाला: लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर आरोप तय, अब चलेगा मुकदमा

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को सोमवार, 13 अक्टूबर को एक बड़ा झटका लगा है। आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। अब इन सभी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा।

इन धाराओं के तहत आरोप तय

कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत कुल 14 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120(बी) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आरोप तय किए हैं। लालू यादव को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि तेजस्वी और राबड़ी देवी सहित अन्य सहायक आरोपी हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही। सीबीआई ने इस मामले में साल 2017 में केस दर्ज किया था।

क्या है IRCTC होटल घोटाला?

यह मामला लालू प्रसाद यादव के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान का है। आरोप है कि रेलवे के रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव का ठेका देने में कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया गया।

सीबीआई का आरोप है कि ये ठेके विजय और विनय कोचर की फर्म ‘सुजाता होटल्स’ को दिए गए थे। इसके बदले में लालू यादव से जुड़ी एक बेनामी कंपनी के जरिए तीन एकड़ कीमती जमीन ली गई थी। सीबीआई ने इस मामले में आईपीसी की धारा 120, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) R/W 13(1)(डी) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।

लैंड फॉर जॉब केस में फैसला टला

आईआरसीटीसी घोटाले के अलावा, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब केस में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल फैसला टाल दिया है। अब जमीन के बदले नौकरी के इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।

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