बेंगलुरु भगदड़ मामले में स्वत: संज्ञान लेने के लिए हाई कोर्ट को केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बुधवार (4 जून) को हुई भगदड़ का मामला अब कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के अगले ही दिन यानी गुरुवार (5 जून ) को केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक हाई कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

उन्होंने हाई कोर्ट को लिखे अपने पत्र में कहा है, “यह त्रासदी महज एक दुर्घटना का नतीजा नहीं है बल्कि यह व्यवस्थागत विफलता और राज्य की जिम्मेदारी के पूरी तरह खत्म हो जाने का नतीजा है।” केंद्रीय मंत्री के अलावा एक अन्य वकील ने भी इस मामले पर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है, जिसमें हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।

हाई कोर्ट की सुरक्षा में सेंध का भी उठा मामला
एक अन्य वकील ने आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट की सुरक्षा का भी उल्लंघन हुआ है। वकील ने कहा,”लोग हाई कोर्ट की बिल्डिंग की दीवारों पर भी चढ़ गए थे। ऐसी ही घटना पहले भी हो चुकी है। इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए।” इन याचिकाओं पर हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीके राव और जस्टिस सीएम जोशी की पीठ ने कहा कि कोर्ट इसकी जांच कराएगी।

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