इंडिगो संकट पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो संकट पर तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। देश भर में एयरलाइन को भारी व्यवधानों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण एक हफ्ते के लिए हजारों उड़ानें रद्द कर दी गईं।

इंडिगो संकट पर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि हम एयरलाइन नहीं चला सकते। इस मुद्दे का उल्लेख एक वकील ने किया, जिन्होंने पीठ को बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ानें रद्द किए जाने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जवाब दिया कि स्थिति गंभीर है और लाखों लोग हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं लेकिन न्यायालय एयरलाइन नहीं चला सकता।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारत सरकार ने पहले ही इस संकट का संज्ञान ले लिया है और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि समय पर कार्रवाई की गई है। संबंधित घटनाक्रम में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस द्वारा नियमों के अनियंत्रित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। जिसमें मनमाने ढंग से रद्दीकरण, ओवरबुकिंग, यात्री अधिकारों का उल्लंघन, भेदभावपूर्ण व्यवहार और डीजीसीए अनुपालन विफलताएं शामिल हैं, जो मौजूदा विमानन संकट का कारण बनी हैं।

More Topics

भाई ने बहन-जीजा से 1.25 करोड़ की ठगी, फर्जी साइन कर फर्म से भी हटाया

रायपुर। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में कारोबार में पार्टनरशिप और...

छ ग से दो खिलाड़ियों का चयन भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में हुआ

रायपुर। छत्तीसगढ़ की दो होनहार हॉकी खिलाड़ी मधु सिदार...

छग में पहली बार 10 किलो एलपीजी कंपोजिट गैस सिलेंडर की सुविधा

छत्तीसगढ़ में पहली बार 10 किलो एलपीजी कंपोजिट गैस...

इसे भी पढ़े