9 मई को कुरैशी ने दंगे मामले की सुनवाई खुली अदालत में करने की मांग की

के पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ विपक्षी नेता शाह महमूद कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) ने 9 मई के दंगा मामलों के संबंध में आतंकवाद विरोधी अदालत में बंद कमरे में सुनवाई के बजाय खुली अदालत में सुनवाई का अनुरोध किया है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के वरिष्ठ नेता कुरैशी पर पिछले साल 9 मई को खान की गिरफ्तारी के बाद यहां शादमान पुलिस थाने पर हमले के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है।

पंजाब पुलिस ने कुरैशी (68) को पिछले सप्ताह रावलपिंडी की अडियाला जेल से लाहौर की कोट लखपत जेल स्थानांतरित किया था और सोमवार को उन्हें आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के समक्ष पेश किया गया, जिसकी सुनवाई कोट लखपत जेल में हुई। सुनवाई के दौरान, एटीसी-1 लाहौर के न्यायाधीश खालिद अरशद ने कुरैशी और अन्य संदिग्धों के वकीलों को शादमान पुलिस थाना हमला मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह पुलिसकर्मी हैं। सुनवाई के दौरान  PTI पार्टी के उपाध्यक्ष कुरैशी ने अदालत से मामले में खुली सुनवाई कराने का अनुरोध किया।

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