शेख हसीना की बेटी का फ्लैट जब्त, अदालत का बड़ा आदेश — इंटरपोल रेड नोटिस की भी तैयारी

ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ढाका की एक अदालत ने उनके नाम पंजीकृत गुलशन स्थित एक अपार्टमेंट को जब्त करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (Anti-Corruption Commission – ACC) की याचिका पर की गई है।

प्रथोम आलो अखबार के अनुसार, ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश मोहम्मद जाकिर हुसैन गालिब ने यह आदेश जारी किया। अदालत में पेश की गई याचिका में कहा गया था कि पुतुल के खिलाफ अवैध रूप से धन एकत्र करने की जांच चल रही है। जांच के दौरान संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण को रोकने के लिए इसे जब्त करना आवश्यक है।

गौरतलब है कि इसी साल 5 मार्च को अदालत ने साइमा वाजेद द्वारा स्थापित ‘सुचोना फाउंडेशन’ से जुड़े 14 बैंक खातों में जमा 48.35 करोड़ टका (करीब 483.5 मिलियन) को फ्रीज करने का आदेश भी दिया था।

इंटरपोल से रेड नोटिस की मांग

मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब ढाका कोर्ट ने पुतुल के खिलाफ इंटरपोल से गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना और 11 अन्य लोगों के खिलाफ भी इंटरपोल से ‘रेड नोटिस’ जारी करने का अनुरोध किया है। इन पर यूनुस के नेतृत्व वाली पूर्व अंतरिम सरकार को अस्थिर करने और देश में नागरिक अशांति फैलाने की साजिश रचने का आरोप है।

बांग्लादेश पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल (मीडिया) इनामुल हक सागर ने इंटरपोल को भेजे गए अनुरोध की पुष्टि करते हुए कहा कि यह देश में चल रही जांच और अदालती कार्यवाही का हिस्सा है।

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