यह आदेश रायपुर जिले में नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के दौरान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
शस्त्र जमा कराने का आदेश:
- रायपुर जिले के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
- यह आदेश जिले में रहने वाले और बाहर से आए लाइसेंसधारियों पर भी लागू होगा।
बैंक और सुरक्षा गार्ड को छूट:
- मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ, जिला राइफल संघ, और औद्योगिक संस्थानों के सुरक्षा गार्डों को इस आदेश से छूट दी गई है।
- हालांकि, वे अपने शस्त्रों की सूचना संबंधित थाने में देंगे और थाना प्रभारी की अनुमति के बिना उन्हें परिसर से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
लाइसेंस निलंबन:
- आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित रहेंगे।
शस्त्र वापसी प्रक्रिया:
- निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद एक सप्ताह के भीतर शस्त्र संबंधित लाइसेंसधारियों को लौटाए जाएंगे।
- शस्त्र जमा करते समय पुलिस स्टेशन द्वारा पावती दी जाएगी, और इन्हें सुरक्षित रखा जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया:
- जिन लाइसेंसधारियों को सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र रखना अत्यावश्यक है, वे इस आदेश से छूट पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन जिला कमेटी को आदेश जारी होने के 7 दिनों के भीतर कलेक्ट्रेट रायपुर के कक्ष क्रमांक 17 में लायसेंस शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
इस आदेश का उद्देश्य चुनाव के दौरान भय और आतंक के माहौल को समाप्त करना और शस्त्रों के दुरुपयोग को रोकना है।
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