रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड की 11 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों को वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी राशि के गबन के मामले में एसडीएम कोर्ट द्वारा सीधे 30 दिनों के लिए सिविल जेल भेजने का कड़ा आदेश जारी किया गया है। प्रशासन की इस औचक और सख्त कार्रवाई से पूरे प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया है।
यह दंडात्मक कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत की गई है। इसके अंतर्गत यदि कोई जनप्रतिनिधि वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया जाता है और गबन की गई राशि नहीं लौटाता, तो प्रशासन को उसे सीधे जेल भेजने और उसकी संपत्ति कुर्क करने का पूरा अधिकार है।


