बलौदाबाजार हिंसा मामले में निलंबित आईपीएस सदानंद कुमार के खिलाफ राज्य सरकार ने आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि निलंबित आइपीएस सदानंद कुमार आठ फरवरी 2024 से 12 जून 2024 तक पुलिस अधीक्षक जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान उन्होंने जैतखाम तोड़फोड़ मामले में अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम का उल्लंघन किया है।
पत्र में बताया गया है कि गिरौदपुरी चौकी में 15 और 16 मई 2024 की दरमियानी रात सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक तीन जैतखाम को काटकर फेंक दिए जाने और मंदिर के गेट को तोड़कर क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में उचित पर्यवेक्षण किए बिना एवं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में न रखकर सभी बिंदुओं पर गहन विवेचना के बिना न्यायालय में पांच जून को अभियोग पत्र पेश किया जाना पाया गया।