बिलासपुर कान्हा रिसॉर्ट ठगी: 3.15 करोड़ की धोखाधड़ी में दो आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने खारिज की जमानत

पूरब टाइम्स बिलासपुर। बिलासपुर के कान्हा रिसॉर्ट ठगी मामले में कारोबारी विशाल सिंह चंदेल से लगभग 3.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में मुख्य आरोपी दीपेंद्र पाढ़ी और कुसुमाकर राव भोसले (उर्फ राकेश भोसले) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपियों ने वर्ष 2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश के कान्हा किसली के पास एक आकर्षक लक्जरी आइलैंड रिसॉर्ट प्रोजेक्ट विकसित करने और उसमें भारी मुनाफे का झांसा देकर निवेश कराया था।

लंबे समय तक प्रोजेक्ट पर कोई काम न होने और निवेश राशि वापस न करने पर जब पीडि़त ने दबाव बनाया, तो आरोपियों ने कूटरचना कर पीडि़त के विरुद्ध ही झूठी शिकायत दर्ज कराकर दबाव बनाने की कोशिश की। शुरुआत में पुलिस ने इसे आपसी लेन-देन का मामला माना, लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप और आदेश के बाद पुलिस ने धारा 420,467, और 120क्च जैसी गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

मामले की गंभीरता और आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान को देखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस को आशंका है कि यह एक सुनियोजित बड़े निवेश ठगी रैकेट का हिस्सा हो सकता है, जिसकी जांच अब व्यापक स्तर पर की जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। मामले में चंदेल की और से पैरवी अधिवक्ता जितेन्द्र मुदलियार 9827196064 और सौरभ शुक्ला 7587874841 ने की है।

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