Total Users- 1,163,789

spot_img

Total Users- 1,163,789

Saturday, February 28, 2026
spot_img

बजट 2025: दो घरों पर टैक्स में बड़ी राहत, अब नहीं लगेगा इनकम टैक्स

बजट 2025: दो घरों पर टैक्स में बड़ी राहत, अब नहीं लगेगा इनकम टैक्स!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब यदि आपके पास दो घर हैं और आप दोनों को स्वयं उपयोग में ला रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। पहले, केवल एक घर पर ही टैक्स छूट मिलती थी, लेकिन दूसरे घर पर नोशनल रेंटल इनकम के आधार पर टैक्स देना पड़ता था।

क्या है नया नियम?

  • अब दो स्व-निवासित संपत्तियों (Self-Occupied Properties) पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
  • पहले, यदि आपके पास दूसरी संपत्ति थी और वह किराए पर नहीं थी, तो भी सरकार उसे एक अनुमानित किराए पर आधारित आय मानकर कर वसूलती थी।
  • नए नियम से हजारों टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और उन्हें अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

कितनी होगी टैक्स बचत?

मान लीजिए कि दूसरी संपत्ति से अनुमानित वार्षिक किराया ₹2,40,000 है—

  • 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद शेष राशि ₹1,68,000 होती थी।
  • इस पर 30% टैक्स दर के अनुसार ₹50,400 का टैक्स देना पड़ता था।
  • 4% सेस जोड़ने पर यह ₹52,416 हो जाता था।
  • अब, यह पूरा टैक्स हटा दिया गया है!

मध्यम वर्ग को और क्या लाभ मिला?

  • नई कर व्यवस्था में ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
  • इससे लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी और बचत बढ़ेगी।
  • रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि लोग अब बिना अतिरिक्त टैक्स के दूसरा घर खरीदने के लिए प्रेरित होंगे

विशेषज्ञों की राय

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दो संपत्तियों पर कर छूट से न केवल मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा होगा, बल्कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर में भी उछाल आएगा। इस निर्णय से लोगों का दूसरा घर खरीदने का सपना पूरा हो सकेगा

👉 अब इनकम टैक्स बचाएं और निवेश को बढ़ाएं!

More Topics

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया पर उठाए सवाल

ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण...

इसे भी पढ़े