Trademark violation मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 2023 के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जो मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया था।
पतंजलि ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, यह सिंगल बेंच (न्यायमूर्ति आर आई चागला) ने निर्णय दिया। पीठ ने कहा कि उसे कोई संदेह नहीं था कि पतंजलि की मंशा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने की थी।
ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की याचिका को पीठ ने खारिज कर दिया। इसमें पतंजलि के खिलाफ अदालत के निरोधक आदेश के बावजूद कपूर उत्पादों को बेचने के लिए अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। जस्टिस छागला ने पतंजलि को चार करोड़ रुपये दो सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया। यह रकम 50 लाख रुपये से अधिक है, जो इस महीने की शुरुआत में हाई कोर्ट ने कंपनी को देने का आदेश दिया था।
क्या था हाई कोर्ट का आदेश
अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में पतंजलि को अपने कपूर उत्पादों को बेचने या विज्ञापन करने से प्रतिबंधित कर दिया। मंगलम ऑर्गेनिक्स ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और आरोप लगाया था कि उसके कपूर उत्पादों के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
मंगलम ऑर्गेनिक्स ने बाद में एक याचिका दायर कर दावा किया कि आयुर्वेद फर्म ने अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया, क्योंकि उसने कपूर उत्पादों की बिक्री जारी रखी। कोर्ट ने पतंजलि के निदेशक रजनीश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत जून 2024 के हलफनामे पर ध्यान दिया, जिसमें बिना शर्त माफी मांगी गई थी और हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों का पालन करने का वचन दिया गया था। मिश्रा ने हलफनामे में दावा किया कि निषेधाज्ञा आदेश पारित होने के बाद 49,57,861 रुपये की कम्युलेटिव सप्लाईहुई है।
रुपये जमा नहीं करने पर होगी जेल
पीठ ने सोमवार को कहा कि प्रतिवादी मिश्रा को जेल भेजने का मामला बनता है, लेकिन वह ऐसा आदेश पारित करने से परहेज कर रही है, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर है।कोर्ट ने कहा कि अगर दो सप्ताह के भीतर चार करोड़ रुपये जमा नहीं कराए जाते हैं तो मिश्रा को तत्काल हिरासत में ले लिया जाएगा।