fbpx

Total Users- 571,931

Sunday, December 8, 2024

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद में अब होगी उम्रकैद

उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास कर दिया गया है। नए कानून के तहत अपनी पहचान छुपाकर शादी करने और धर्मांतरण पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। कोई भी ऐसा शख्स जो अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर शादी करेगा और अपने पार्टनर को धर्म परिवर्तन पर मजबूर करेगा उसे इस नए कानून के तहत उम्रकैद की सजा हो सकती है। अभी तक ऐसे मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा तथा 50 हजार रुपये तक जुर्माना निर्धारित था। धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग में अब सात से 14 वर्ष तक की सजा तथा कम से कम 10 लाख रुपये तक जुर्माना होगा।विस में मानसून सत्र के पहले दिन उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया था जिसे आज पास कर दिया गया ।

नए कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराने की नीयत से किसी व्यक्ति को धमकाता है, हमला करता है, विवाह का वादा करता है या षड्यंत्र करता है, प्रलोभन देकर नाबालिग, महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है, तो आरोपित को उम्रकैद तक की सजा व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कोर्ट पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए धनराशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी। अब कोई भी व्यक्ति मतांतरण का केस दर्ज करा सकेगा। पहले पीड़ित, उसके स्वजन या करीबी रिश्तेदार ही एफआइआर दर्ज करा सकते थे।

More Topics

सेंधा नमक : सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए जरूरी उपाय

सेंधा नमक, जिसे हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है,...

सुबह नींबू वाला गर्म पानी पीने के अद्भुत फायदे

नींबू वाला गर्म पानी एक बहुत ही प्रभावी और...

छत्तीसगढ़ की आदिवासी कला और संस्कृति : एक समृद्ध धरोहर

छत्तीसगढ़ की अद्भुत कला और संस्कृति राज्य की समृद्ध...

विंडोज 11 के लिए TPM 2.0 अनिवार्य, माइक्रोसॉफ्ट ने सख्त किया नया अपडेट

माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए TPM...

जो रूट ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड, टेस्ट में जड़ा 100वां अर्धशतक

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे...

Follow us on Whatsapp

Stay informed with the latest news! Follow our WhatsApp channel to get instant updates directly on your phone.

इसे भी पढ़े