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Sunday, May 17, 2026
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ज्ञानेश कुमार बने भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, 2029 तक संभालेंगे पदभार

नई दिल्ली | 19 फरवरी 2025 – 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने बुधवार सुबह भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। वह नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले CEC हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा, जिसमें वह 20 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश (पुडुचेरी) में चुनाव कराएंगे।

मतदान लोकतंत्र की नींव: ज्ञानेश कुमार

पदभार संभालने के बाद ज्ञानेश कुमार ने कहा, “राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रत्येक नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। चुनाव आयोग संविधान और चुनावी नियमों के अनुसार मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा।”

ज्ञानेश कुमार: एक अनुभवी प्रशासक

27 जनवरी 1964 को जन्मे ज्ञानेश कुमार के पास प्रशासनिक अनुभव का लंबा इतिहास है। उन्होंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है, साथ ही आईसीएफएआई से बिजनेस फाइनेंस और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पर्यावरण अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है।

केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश इससे पहले गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी, संसदीय कार्य मंत्रालय में सेक्रेटरी और रक्षा मंत्रालय में भी कार्यरत रह चुके हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने वाले विधेयक और तीन तलाक समाप्ति विधेयक के मसौदे में अहम भूमिका निभाई थी।

पहले बिहार, फिर मिजोरम में होंगे चुनाव

अपने चार साल के कार्यकाल में ज्ञानेश कुमार तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम सहित 20 राज्यों और पुडुचेरी में चुनाव कराएंगे। सबसे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि अंतिम चुनाव मिजोरम में होगा।

कैसे बने मुख्य चुनाव आयुक्त?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 17 फरवरी को हुई बैठक में ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी। कानूनी प्रक्रिया के तहत सर्च कमेटी ने 5 नामों की सिफारिश की थी, जिनमें से चयन समिति ने वरिष्ठता के आधार पर ज्ञानेश को CEC के रूप में प्रस्तावित किया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे। राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया में देरी सहित कुछ आपत्तियाँ जताईं, लेकिन बहुमत के आधार पर उन्हें खारिज कर दिया गया।

नए कानून के तहत पहले CEC बने ज्ञानेश कुमार

अब तक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा CEC की नियुक्ति होती थी, लेकिन नए कानून के तहत सर्च कमेटी और चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति की गई। ज्ञानेश इस प्रक्रिया से चयनित होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।


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