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गोदाम बनाने के लिए सरकार देगी 10 लाख रुपये, 31 अगस्त से पहले करें आवेदन

बिहार सरकार ने कृषि उत्पादों को भंडारण करने के लिए एक गोदाम निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। यह योजना किसानों को 100 और 200 मीट्रिक टन के भंडार बनाने की अनुमति देती है। नीतीश सरकार इस पर दस लाख रुपये का अनुदान देगी।

जिला कृषि अधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि इस वर्ष तीन गोदाम का निर्माण किया जाएगा। इनमें से 100 एमटी के दो और 200 एमटी के एक गोदाम का निर्माण होगा। उन्होंने कहा, ‘सौ एमटी गोदाम पर 14 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। जबकि दो सौ एमटी गोदाम के निर्माण पर 20 लाख रुपये खर्च होने हैं।’

दो सौ एमटी गोदाम बनाने के लिए सरकार सामान्य वर्ग को 8 लाख रुपये और एससी-एसटी किसानों को 10 लाख रुपये देगी। सात एमटी गोदाम बनाने पर जनरल श्रेणी के किसानों को साढ़े पांच लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि एससी-एसटी श्रेणी के किसानों को सात लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को अनुदान के अलावा बाकी राशि खुद खर्च करनी होगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रकिया शुरू हो चुरी है। 31 अगस्त तक किसान अप्लाई कर सकते हैं। किसानों का चयन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। पहले आवेदनों की जांच होगी। सही आवेदकों को लॉटरी में शामिल किया जाएगा। किसानों को गोदाम बनाने के लिए अपनी जमीन भी देनी होगी।

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

स्टेप 1- गोदाम के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

स्टेप 2- आवेदन में नाम, पता, एलपीसी व अन्य जानकारियां देनी होंगी।

स्टेप 3- जिस जमीन पर गोदाम का निर्माण करना है। वहां पर खड़े होकर फोटो खींचनी होगी।

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