इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वाले लोगों को 25 अगस्त से रोड टैक्स का 50 फीसदी भुगतान करना पड़ेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने ईवी पर मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया है। इससे अब दोपहिया और तीन पहिया से लेकर कार की कीमत 3 हजार से 40 हजार रुपए तक बढ़ जाएगी, क्योंकि यह राशि खरीदार को वाहन की कीमत के साथ रोड टैक्स के रूप में चुकानी होगी।
ईवी पॉलिसी के तहत, 25 अगस्त 2022 से 24 अगस्त 2024 तक रोड टैक्स से छूट दी गई थी। अब यह छूट समाप्त हो रही है और नए आदेश के अनुसार, 25 अगस्त 2024 से 24 अगस्त 2026 तक, दोपहिया वाहन पर 4 फीसदी और कार पर 5 फीसदी रोड टैक्स देना होगा। इसके बाद, 25 अगस्त 2026 से 24 अगस्त 2027 तक, रोड टैक्स में केवल 25 फीसदी छूट मिलेगी।
राडा के अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि परिवहन विभाग ने सभी ऑटोमोबाइल डीलरों को नए टैक्स प्रावधानों की जानकारी देने वाला आदेश जारी कर दिया है। यह जानकारी ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 में लागू की गई 5 साल की ईवी पॉलिसी के तहत है।