Total Users- 1,045,195

spot_img

Total Users- 1,045,195

Saturday, July 12, 2025
spot_img

भाजपा नेता के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को झटका, दिल्ली की अदालत ने समन भेजा

यूट्यूबर ध्रुव राठी और अन्य को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया है। नखुआ ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को हिंसक और अपमानजनक ट्रोल बताया है।

19 जुलाई, 2024 को जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने ध्रुव राठी और सोशल मीडिया मध्यस्थों को सीपीसी की धारा 39 के नियम 1 और 2 के तहत मुकदमे का समन और आवेदन देने का नोटिस दिया। इस मामले में वादी की ओर से राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा अधिवक्ता उपस्थित हुए। मुकदमे में बताया गया है कि 07.07.2024 को ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर “माई रिप्लाई टू गॉडी यूट्यूबर्स | एल्विश यादव | ध्रुव राठी” नामक पोस्ट पोस्ट की थी।

spot_img

More Topics

मोहन भागवत ने क्यों और किसको कहा- 75 साल का मतलब रिटायर हो जाना चाहिए !

आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की एक टिप्पणी की...

लखपति दीदी को किया गया सम्मानित

रमोतिन ने स्वयं ट्रैक्टर चलाना सीखा और बनी सक्षम...

इसे भी पढ़े