कोर्ट ने मौलवी गौहर चिश्ती को किया बरी नूपुर शर्मा के खिलाफ ‘सर तन से जुदा’ की नारेबाजी का मामला

अजमेर। साल 2022 में सर तन से जुदा की नारेबाजी मामले में राजस्थान की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अजमेर दरगाह मौलवी सैयद गौहर हुसैन चिश्ती व पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। इस दौरान गौहर चिश्ची ने कहा कि उसको न्याय मिल गया है।दरअसल, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दी गई कथित टिप्पणी के बाद देशभर में पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए थे। उसी दौरान 17 जून 2022 को अजमेर दरगाह के मुख्य गेट भर बड़ी तादाद में भीड़ जमा हुई थी। इस भीड़ में कथित तौर पर नूपुर शर्मा के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगे थे।

अदालत के फैसले के खिलाफ करेंगे अपील

सरकारी वकील गुलाम नाजमी ने कहा कि अदालत के फैसले की जांच करने के बाद अपील करेंगे। सभी आरोपियों अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती, तजीम सिद्दीकी, फारूक जमाली, नासिर, रियाज हसन और मोईन को अदालत से राहत मिली है।

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