कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा को दी जमानत, देश छोड़ने पर रोक लगाया

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में कोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, उसके देश छोड़ने पर रोक लगाई गई है। इससे पहले, मंगलवार को हाई कोर्ट ने पनोली को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन गुरुवार को हुई सुनवाई में उसे बेल दे दी गई।

पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की पीठ ने कहा था कि शर्मिष्ठा की टिप्पणियों ने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई पर केस डायरी पेश करने का आदेश दिया था।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि गार्डन रीच पुलिस स्टेशन के उस मामले की जांच की जाएगी जिस संबंध में पनोली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। जबकि इस संबंध में अन्य सभी प्राथमिकी में कार्रवाई अगले आदेश तक जारी रहेगी। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पनोली की कथित कार्रवाई पर आगे कोई मामला दर्ज न हो। अदालत ने यह भी कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए।

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