संविधान एक दस्तावेज़ होता है, जो किसी देश या राज्य के सरकारी ढांचे, अधिकारों, कर्तव्यों और अन्य नियमों का संकलन करता है। भारत का संविधान भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह संविधान भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार के विभिन्न अंगों और उनके अधिकारों, और कानूनों के बारे में विस्तार से बताता है। इसे डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने तैयार किया था।
भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कुल 448 अनुच्छेद (संपूर्ण 2024 में संशोधित) और 12 अनुसूचियाँ हैं।
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ:
- संघीय ढाँचा: भारत में संघीय ढाँचा है, जिसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी-अपनी शक्तियाँ और अधिकार होते हैं।
- लोकतंत्र: भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करता है, जिसमें जनता अपनी सरकार का चुनाव करती है।
- मूल अधिकार: भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता आदि।
- धार्मिक स्वतंत्रता: संविधान धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है, जिसमें सभी धर्मों को समान सम्मान और स्वतंत्रता दी जाती है।
- संविधान में संशोधन: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इसे समय-समय पर अद्यतन किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय ध्वज, गीत, और प्रतीक: संविधान में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, और राष्ट्रीय प्रतीक का विवरण भी किया गया है।
संविधान के प्रमुख अंग:
- केंद्र सरकार: इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और केंद्रीय मंत्रिमंडल शामिल होते हैं।
- राज्य सरकार: प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है, जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नेतृत्व में काम करती है।
- न्यायपालिका: यह भारत का सर्वोच्च न्यायिक अंग है, जिसमें उच्चतम न्यायालय (Supreme Court), उच्च न्यायालय (High Courts) और जिला न्यायालय (District Courts) शामिल हैं।
भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं में अनुच्छेद दिए गए हैं, और संविधान के मुताबिक भारत के प्रत्येक नागरिक को उनके मूल अधिकारों का संरक्षण और न्याय प्राप्त करने का अधिकार है।
संविधान भारत के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी ढाँचे का आधार है, और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न हो।