शिवरीनारायण: यह मामला एक तथाकथित पत्रकार ओमप्रकाश कश्यप के खिलाफ है, जो नाबालिक पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। यह घटना 2019 में शुरू हुई, जब ओमप्रकाश कश्यप ने पीड़िता से पार्षद चुनाव के दौरान संपर्क किया था। उसने पीड़िता का मोबाइल नंबर लिया और समय-समय पर उसे कॉल करता था। 19 दिसंबर 2019 को ओमप्रकाश कश्यप ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने घर ग्राम खरौद ले गया और वहां शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो बना लीं और उन्हें अपने मोबाइल फोन में रखा। वह बार-बार इन तस्वीरों और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता रहा।
आगे पढ़ेइसके बाद, 19 सितंबर 2024 को, उसने फिर से शारीरिक संबंध बनाने के लिए पीड़िता को शिवरीनारायण के एक होटल, रॉयल हरि पैलेस, बुलाया और फिर से बलात्कार किया। आरोपी ने पीड़िता को यह भी धमकी दी थी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी से बात की, तो वह उसके चेहरे पर तेजाब फेंककर उसे बदसूरत बना देगा। इस डर के कारण पीड़िता ने इस बारे में किसी को जानकारी नहीं दी।
कई बार बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के कारण परेशान पीड़िता ने अंततः 22 जनवरी 2025 को थाना शिवरीनारायण में आवेदन दिया और रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन), 506, 04, 06, पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया और विवेचना शुरू की।
आरोपी की तलाश के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विवेक शुक्ला के निर्देशन में काम किया जा रहा था। आरोपी ओमप्रकाश कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने जुर्म स्वीकार किया और पीड़िता की तस्वीरें और वीडियो उसके पास होने की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, होटल रॉयल हरि पैलेस के दैनिक रजिस्टर में आरोपी और पीड़िता का नाम दर्ज पाया गया, जो मामले के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया।
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को जब्त किया, हालांकि आरोपी ने इसे गुम होने की बात कही, जिससे धारा 201 भादवि जोड़ी गई। अंत में, पुलिस ने आरोपी को 22 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया और मामले की आगे की जांच जारी है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी शिवरीनारायण निरीक्षक सागर पाठक और अन्य पुलिसकर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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