आगामी नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने मतदान और मतगणना के दिनों में शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए ‘शुष्क अवधि’ घोषित की गई है, जिसके तहत मदिरा दुकानों, बार, होटल और क्लबों को बंद रखा जाएगा।
महत्वपूर्ण तिथियां और शुष्क अवधि
🔹 नगरपालिका चुनाव
- मतदान तिथि: 11 फरवरी 2025 (मंगलवार)
- मतगणना तिथि: 15 फरवरी 2025 (शनिवार)
✅ प्रतिबंध: मतदान से 2 दिन पहले से मतगणना समाप्ति तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।
🔹 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
- पहला चरण: 17 फरवरी 2025
- दूसरा चरण: 20 फरवरी 2025
- तीसरा चरण: 23 फरवरी 2025
प्रतिबंध: हर चरण के मतदान से 2 दिन पहले से मतगणना समाप्ति तक शराब बिक्री और परोसने पर रोक।
क्या रहेगा प्रतिबंधित?
देशी-विदेशी शराब की फुटकर दुकानें (एफ.एल.-1, एफ.एल.-2, एफ.एल.-3)
होटल-बार, क्लब, रेस्टोरेंट
शराब का व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में संग्रह
किसी भी प्रकार से शराब परोसने या बेचने पर पूर्ण पाबंदी
सख्त निगरानी और कड़ी कार्रवाई
राज्य सरकार ने आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत यह आदेश जारी किया है। आबकारी विभाग द्वारा सख्त निगरानी रखी जाएगी, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
यदि किसी क्षेत्र में पुनर्मतदान होता है, तो उस तिथि के अनुसार उसी तरह के प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि चुनाव प्रक्रिया को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने के लिए इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।