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Friday, February 7, 2025
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जिला शिक्षा अधिकारी पालकों का अहित कब तक करता रहेगा मामला केपीएस का है

पूरब टाइम्स , रायपुर . इन दिनों प्राइवेट स्कूलों की फीस पटाते पालकों की हालत खराब हो
जाती है . फिर भी उनके अधिकारों का हनन होता रहता है . अनेक शिक्षा का मंदिर कहने
वाली शालाएं , सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों का परिपालन नहीं करते हैं और कागज़ी
खानापूर्ति कर, जिला शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झौंक देते हैं. पालकों के हित के
संरक्षण के लिये अनेक कानून बने हैं जिनकी जानकारी के अभाव व शालाओं की अपार्दर्शिता
के कारण पालक अपने व अपने बच्चों के हित मे आवश्यक मांग नहीं कर पाते हैं. रायपुर
में, पारदर्शिता के अभाव में ऐसी ही अनेक शालाओं से संबंधित अनेक जानकारियां भ्रांतिपूर्ण
हैं. उनमें से एक, कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना , पर पूरब टाइम्स की एक रिपोर्ट …

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बारीकियों को जानोगे तो पालकों का हित संरक्षण कर
पाओगे ?


पालकों के अधिकार का हनन करने वाले निजी शाला संचालक इन दिनों बेरोक टोक अपनी
अनियमित स्थिति को छिपाने में कामयाब हो रहे है जिसका कारण यह हैं कि प्रदेश में
पालकों के अधिकार को सुनिश्चित करवाने वाले शिक्षा के अधिकार की जानकारी देने वाले
अधिनियम की कार्यान्वयन प्रक्रिया को प्रचारित एवं प्रसारित करने वालों का आभाव है
इसलिए जन जागरूकता के आभाव में निजी शाला संचालकों के अनियमित कार्याचरण को
प्रश्नांकित करने में पालक विफल हो रहें है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि शिक्षा के
अधिकार अधिनियम पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और शासन स्तर से
कई मामलों में पहल किए जाने के संकेत प्रशासकीय स्तर से मिलने लगे हैं ।

कृष्णा पब्लिक स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करवायेगी सूचना के अधिकार के तहत
मिलने वाली जानकारी 


शासन स्तर से विभागीय अधिकारियों की पदेन जिम्मेदारी को सुनिश्चित करवाने वाली
प्रशासकीय कार्यवाही का अहम हिस्सा है सूचना का अधिकार अधिनियम इस अधिनियम के
तहत कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना के प्रबंध समिति से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी
जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर कार्यालय से मांगी गई है जो यह स्पष्ट करेगी कि कृष्णा
पब्लिक स्कूल सरोना की पंजीकृत स्थिति नियमित है क्या और यह सुनिश्चित होगा कि क्या
यह निजी विद्यालय पालकों एवं छात्रों के हित रक्षण के लिए विधि निर्देश कानूनी कार्यवाही
प्रक्रिया को पूरा करता है ? उल्लेखनीय है कि जब सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी
डीईओ कार्यालय देगा तब बड़े खुलासे होंगे जो पालकों के हित रक्षण के लिए आवश्यक होगे।

शाला प्रबंधन समिति को बताना पड़ेगा के.पी. एस. सरोना की पंजीकृत स्थिति की वस्तुस्थिति

कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना की प्रबंध समिति नियम कानून के अनुपालन के लिए कितनी
कर्तव्य निष्ठ है यह तब साबित होगा जब शाला प्रबंधन समिति को प्रेषित किए गए सूचना
नोटिस पर प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी प्रबंध समिति पूरी करेगी और जन सामान्य की
जानकारी में शाला की पंजीकृत स्थिति को लायेगी उल्लेखनीय है कि केपीएस सरोना की
पंजीकृत स्थिति को शाला प्रबंधन समिति ने शाला की वेबसाइटी पर प्रकाशित नहीं किया
और विद्यालय के आय व्यय की स्थिति को भी उजागर नहीं किया गया है जिसके कारण
पालकों हित रक्षण का मामल स्वमेव प्रश्नांकित हो गया है जो कि शाला प्रबंधन समिति को
विधिक चुनौती देने का बन गया है ।

केपीएस सरोना का संचालन कौन करता है और क्या यह शाला पालकों के अधिनियमित हित रक्षण करने की जिम्मेदारी पूरी करती हैं यह निरुत्तरित प्रश्न जन सामान्य स्तर से जानना जरूरी है क्योंकि शाला प्रबंधन समिति में स्कूल फीस अनुमोदन कार्यवाही को शाला की वेबसाईट पर प्रकाशित नहीं किया गया है और यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि शाला की पंजीकृत स्थिति क्या है ?

अमोल मालुसरे , सामाजिक कार्यकर्ता एवं अंकेक्षक

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