दुकान के बाहर बोर्ड पर लगाना होगा GST नंबर, वरना लग सकता है जुर्माना….फर्जी फर्मों के खिलाफ अभियान शुरू

रायपुर, जीएसटी विभाग ने फर्जी फर्मों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। 15 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा, जो 16 अगस्त से शुरू हुआ था। जीएसटी अधिकारियों ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य फर्मों पर कार्रवाई करना है। फर्जी फर्मों की बहुत सी शिकायतें अभी भी विभाग को मिल रही हैं।

मालूम हो कि पहले भी मई 2023 में जीएसटी चोरों के खिलाफ दो महीने का विशेष अभियान चलाया गया था। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान के दौरान आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर प्रतिष्ठान टैक्स व जुर्माना दोनों का सामना कर सकते हैं। GST नंबर को प्रतिष्ठान के बाहर नहीं दिखाने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

केंद्रीय जीएसटी ने इस वर्ष फर्जी फर्मों के खिलाफ शुरू से ही कार्रवाई की है, और पिछले आठ महीनों में आईटीसी का लाभ लेने वाले लगभग 18 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही, लगभग 350 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी भी पाई गई है। बीते सात वर्षों में राज्य ने केंद्रीय जीएसटी से 75 हजार करोड़ से अधिक की राशि वसूल की है।

इन चीजों को संस्थान में रखना अनिवार्य है
प्रतिष्ठान के साइन बोर्ड पर जीएसटी नंबर होना चाहिए।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदर्शित होना चाहिए।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय सभी साफ होने चाहिए।
जीएसटी रिटर्न पेंडिंग से बचने के लिए किसी भी खरीद-बिक्री की फाइल बनाएं।
यदि आपके पास कोई गोडाउन है, तो उसे भी रजिस्टर करें।

More Topics

CM विष्णुदेव साय का सिंगापुर दौरा, SING फोरम 2026 में होंगे शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिंगापुर दौरे पर हैं। वे...

CSVTU में नामांकन प्रक्रिया शुरू, 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन का मौका

भिलाई। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) से संबद्ध...

राजनांदगांव में आज व्यापम की परीक्षा, 62 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आज राजनांदगांव जिले...

Personality : Pooja Khandelwal ...

POORAB TIMES. For Pooja Khandelwal, dance has always been...

इसे भी पढ़े