सिर्फ पटना और हजारीबाग तक ही सीमित , सुप्रीम कोर्ट की टिप्‍पणी – बड़े पैमाने पर नहीं हुआ पेपर लीक

नीट यूजी पेपर लीक मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रचुर मात्रा में कागज चोरी नहीं हुई है; यह सिर्फ पटना और हजारीबाग में हुआ है।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि ‘केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने और परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए एसओपी तैयार करने पर भी विचार कर रही है।’

‘सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक को लेकर कई दिशा निर्देश तय किए हैं। कोर्ट ने हजारीबाग और पटना में हुए पेपर लीक को संज्ञान में लिया है और एक कमेटी भी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को उन सभी बिंदुओं को शामिल करने का निर्देश दिया है। जो फैसले में निर्धारित किए गए हैं।’ ‘सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आपको पेपर ले जाने की प्रक्रिया का ध्यान रखना होगा, सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। साथ ही समिति को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। समिति को दो महीने का समय दिया गया था, जिसे कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है।’

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