अगर आप टैक्सपेयर्स हैं और आपने अभी तक ITR फाइल नहीं की तो आपके पास अगले 4 दिन का समय है। यानी की आप 31 जुलाई को तक भर सकते हैं। बता दें कि सभी टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इसके बाद ITR फाइल करने पर आपको फाइन देना पड़ सकता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए income tax dept.ने बताया है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। ITR फाइल करने से रिफंड से लेकर वीजा अप्लाई और लोन लेने में मदद मिलती है। वहीं डेडलाइन के बाद फाइल करने पर आपको धारा 234A के तहत ब्याज और धारा 234AF के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है।