‘व्हीबी जी राम जी’ अधिनियम के प्रति जागरूकता हेतु 24 एवं 26 दिसंबर को विशेष ग्राम सभाओं का होगा आयोजन

रायपुर। जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति पर अमल करते हुए राज्य शासन ने भ्रष्टाचार में संलिप्तता और गिरफ्तारी पर लोक निर्माण विभाग के एक ईई और दो एसडीओ को निलंबित कर दिया है। विभाग ने बीजापुर के नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में गंगालूर थाने में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद विवेचना के दौरान प्रकरण में संलिप्तता पर लोक निर्माण विभाग के संभाग सुकमा के कार्यपालन अभियंता हरनारायण पात्र, उपसंभाग क्रमांक-1 बीजापुर के अनुविभागीय अधिकारी मोद सिंह तंवर और सेतु उपसंभाग जगदलपुर के अनुविभागीय अधिकारी संतोष दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने आज मंत्रालय से तीनों अभियंताओं के तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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