रायपुर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए गणना प्रपत्र (Enumeration Form) जमा करने की अंतिम तिथि आज (11 दिसंबर) निर्धारित है। अंतिम तिथि नजदीक आने से उन मतदाताओं में चिंता बढ़ गई है, जिन्हें फॉर्म नहीं मिला है, या जिनका नाम पुरानी लिस्ट में नहीं है, या जो शहर से बाहर होने के कारण आवेदन नहीं भर पाए हैं।
हालांकि, चुनाव आयोग के नियमों ने इन मतदाताओं को बड़ी राहत दी है।
📅 देरी पर कोई फाइन नहीं, 15 जनवरी तक है मौका
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, यदि कोई मतदाता 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म नहीं भर पाता है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है।
- मतदाताओं के पास अगले 30 दिन यानी ‘क्लेम-ऑब्जेक्शन’ अवधि के दौरान 15 जनवरी 2025 तक दावा या आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका रहेगा।
- खास बात यह है कि इस अवधि में देरी होने पर मतदाताओं को किसी तरह का फाइन (जुर्माना) नहीं देना होगा।
कुल मिलाकर, जो लोग 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म भरने से चूक जाएंगे, उन्हें भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का पूरा अवसर मिलेगा।
🌐 ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऐसे भरें फॉर्म
यदि आपको बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से फॉर्म प्राप्त नहीं हो पाया है, तो आप इसे चुनाव आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in से ऑनलाइन भी भर सकते हैं। बीएलओ का संपर्क नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ: 11 दिसंबर के बाद का शेड्यूल
| तिथि | कार्यक्रम |
| 11 दिसंबर | गणना प्रपत्र (SIR फॉर्म) जमा करने की अंतिम तिथि। |
| 16 दिसंबर | ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (प्रारूप मतदाता सूची) जारी की जाएगी। |
| 16 दिसंबर से 15 जनवरी | क्लेम-ऑब्जेक्शन अवधि (30 दिन), जिसमें नाम जोड़ने/हटाने पर दावा या आपत्ति दर्ज की जा सकती है। |
| 7 फरवरी 2026 | सभी दावों और आपत्तियों का अंतिम निपटान किया जाएगा। |


