सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी सभी मामलों की एक साथ सुनवाई पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह टिप्पणी मस्ज़िद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। मस्ज़िद पक्ष ने मथुरा की ज़िला कोर्ट से सभी मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने और उनकी एक साथ सुनवाई का विरोध किया था।
चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा कि एक साथ सुनवाई से जटिलता नहीं, बल्कि सरलता आएगी। उन्होंने बताया कि अगर मामलों की अलग-अलग सुनवाई होगी तो इससे अधिक समस्याएं पैदा होंगी, जबकि एक साथ सुनवाई दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगी।
आगे पढ़ेसुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को अप्रैल के पहले सप्ताह तक टाल दिया और कहा कि हाई कोर्ट में लिखित दलीलें पहले ही दाखिल हो चुकी हैं।
इन मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को स्वीकार करने और मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती दी गई है। मस्ज़िद पक्ष इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहा है।
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