सुप्रीम कोर्ट से हाथरस कांड पर पीड़ित परिवार को राहत नहीं, यूपी से दिल्ली शिफ्टिंग से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाथरस, उत्तर प्रदेश में 2020 में 10 साल की एक दलित बच्ची के साथ हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में, सुरक्षा और पुनर्वास (आकस्मिक योजना) के आधार पर पीड़ित परिवार को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह देखते हुए कि इस मामले की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगातार की जा रही है, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह पीड़ित परिवारों के लिए आकस्मिक योजना की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करे।

कोर्ट ने कहा कि हमारी राय है कि इस कोर्ट के लिए उक्त आदेश पर विचार करना दो कारणों से उचित नहीं होगा: पहला, यह SLP (विशेष अनुमति याचिका) केवल 27.06.2022 के अंतरिम आदेश तक ही सीमित है, और उस आदेश को जारी हुए काफी समय बीत चुका है। दूसरा, बाद का आदेश इस समय हाई कोर्ट के समक्ष समीक्षाधीन है। हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह उक्त आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करे और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करे।

सुप्रीम कोर्ट पीड़ित परिवार द्वारा वकील महमूद प्राचा के ज़रिए दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। प्राचा ने दलील दी कि इस मामले में SC/ST एक्ट, खासकर नियम 15 का पालन शामिल है, जो पीड़ित की सुरक्षा के लिए एक आकस्मिक योजना बनाना अनिवार्य करता है। उन्होंने हाई कोर्ट द्वारा अधिकार क्षेत्र संबंधी दिक्कतों के आधार पर परिवार को दिल्ली भेजने से इनकार करने पर भी नाराज़गी जताई।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही को देखते हुए याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा, “जब यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है, तो यह यहाँ क्यों चल रहा है?” और यह भी पूछा कि याचिकाकर्ता दो अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में एक साथ दो तरह के कानूनी उपाय कैसे अपना सकता है।

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