पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कानूनी मोर्चे पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती देने वाली TMC की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग (EC) का सर्कुलर पूरी तरह वैध है और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के रुख का ज़ोरदार समर्थन करते हुए कहा, “EC काउंटिंग स्टाफ़ को सिर्फ़ एक ही पूल (केंद्र सरकार) से चुन सकता है, इसलिए सर्कुलर को गलत नहीं कहा जा सकता।” बेंच ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिए गए इस भरोसे को भी रिकॉर्ड पर लिया कि उसके 13 अप्रैल के सर्कुलर का सख्ती से पालन किया जाएगा।


