नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के मामले में मुकदमे की सुनवाई तय समय-सीमा में पूरी करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका श्रद्धा वॉकर के भाई ने दायर की थी।
भाई की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला श्रद्धा वॉकर के भाई, राहुल वॉकर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी कि वह इस मामले की सुनवाई को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरा करे। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
अदालत ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट को इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती कि वह मामले को किसी तय समय-सीमा में समाप्त करे। अदालत का यह अवलोकन याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी की जाएगी।


