पं.बंगाल में चुनाव आयोग ने दोपहिया वाहनों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी,जानें नए नियम

शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सड़कों पर बाइक और स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं होगी; केवल मेडिकल ज़रूरतों या पारिवारिक समारोहों जैसी आपात स्थितियों में ही छूट मिलेगी। आयोग ने बाइक रैलियों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका कारण उसने डराने-धमकाने और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की आशंकाओं को बताया है।

विधानसभा चुनावों से पहले, चुनाव आयोग ने पूरे पश्चिम बंगाल में दोपहिया वाहनों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बाइक रैलियों पर रोक लगा दी गई है, रात के समय आवाजाही सीमित कर दी गई है, और बाइक पर पीछे बैठकर चलने (पिलियन राइडिंग) को भी सीमित कर दिया गया है। ये पाबंदियां मंगलवार से मतदान से दो दिन पहले लागू हो गईं, और उन सभी 152 विधानसभा क्षेत्रों पर लागू होंगी, जहाँ 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है।

रात में सवारी की मनाही
इस आदेश के तहत, इस अवधि के दौरान शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सड़कों पर बाइक और स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं होगी; केवल मेडिकल ज़रूरतों या पारिवारिक समारोहों जैसी आपात स्थितियों में ही छूट मिलेगी। आयोग ने बाइक रैलियों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका कारण उसने डराने-धमकाने और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की आशंकाओं को बताया है।

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