खरीदी व ट्रेवल पर नया पैन कार्ड नियम

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, 2 लाख से अधिक के किसी भी एकल लेन-देन या खरीदारी पर पैन कार्ड का विवरण देना अनिवार्य है. यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको निर्धारित फॉर्म (जैसे फॉर्म 97) भरकर अपना पहचान प्रमाण देना होगा。गलत पैन नंबर देने पर 10,000 तक का भारी जुर्माना लग सकता है. फर्नीचर, कपड़े या अन्य सामान खरीदते हैं, तो 2 लाख से ऊपर की सीमा पर पैन अनिवार्य है. 2 लाख से अधिक का टूर पैकेज या ट्रेवल बुकिंग करने पर पैन देना होगा.5 लाख से अधिक की कार या मोटरसाइकिल खरीदने पर पैन विवरण आवश्यक होगा.

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