यस बैंक की सुपेला भिलाई शाखा में खाता खुलवाकर करोड़ों रुपये के लेनदेन के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आयकर विभाग ने कोर्ट में अपना उत्तर देते हुए कहा कि हमने करोड़ों रुपये के फर्जी लेनदेन के मामले में कार्रवाई की है और लिखित रूप में अपना उत्तर न्यायालय को भेजा है।
बिलासपुर, भारत न्यायालय ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता को शपथ पत्र के साथ उत्तर दिया। शासन ने जवाब में कहा कि यस बैंक, सुपेला भिलाई अनिमेष सिंह के खाते से लेनदेन के मामले में पूरी तरह से सहयोग नहीं करेगा।
इसलिए यस बैंक को उनके अधिकारियों के माध्यम से इस मामले का एक पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि प्राइवेट बैंक के अपसर राज्य शासन और पुलिस के अधिकारियों को सहयोग नहीं कर रहा हो और न्यायालय में आकर इस प्रकार का कथन किया जाना सरकार की इस मामले में स्थिति को प्रदर्शित करता है
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा
सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष भी बताया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यस बैंक को भी इस मामले में तुरंत पक्षकार बनाकर उन्हें नोटिस जारी किया जाए। सतीश त्रिपाठी ने बताया कि यस बैंक को नोटिस जारी कर दिया गया है।
पांच अगस्त 2024 को अगली सुनवाई
पांच अगस्त की तिथि निश्चित कर दी गई है। प्रथम दृष्टया ही यह हवाला का मामला दिख रहा है जिसमें अब सुपेला स्थित यस बैंक को पहले अपना जवाब तथ्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना होगा। याचिकाकर्ता प्रभुनाथ मिश्रा ने बताया है कि उन्हें न्यायालय और अपने अधिवक्ताद्वय पर पूरा भरोसा है।