अब Green Card के लिए भारत लौटने की जरुरत नहीं, US से ही कर सकेंगे Apply

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने हाल ही में जारी आव्रजन निर्देश को लेकर बनी चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है और स्पष्ट किया है कि ग्रीन कार्ड के अधिकांश आवेदकों को स्थायी निवास आवेदन की समीक्षा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह स्पष्टीकरण अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के उस बयान के ठीक एक सप्ताह बाद आया है, जिसने अप्रवासियों, नियोक्ताओं और आव्रजन वकीलों के बीच चिंता पैदा कर दी थी।

यूएससीआईएस ने संकेत दिया था कि स्थायी निवास चाहने वाले व्यक्तियों को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, प्रक्रिया अवधि के दौरान अपने गृह देशों में लौटना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, डीएचएस ने अब कहा है कि नीति में कोई व्यापक बदलाव नहीं हुआ है।

विभाग ने बताया कि आव्रजन अधिकारियों के पास लंबे समय से यह विवेकाधिकार रहा है कि वे प्रत्येक मामले के आधार पर यह तय करें कि आवेदक को अमेरिका के बाहर से ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए या नहीं।

More Topics

सेवा संकल्प अभियान: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में होंगे जनसेवा के कार्यक्रम

रायपुर, 15 सितंबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक...

इसे भी पढ़े