जिला कलेक्टर को ऑनलाइन शिकायत करने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं:
1. मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)
- कई राज्य सरकारों ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल या हेल्पलाइन जारी की है। इस पोर्टल पर जाकर आप सीधे जिला कलेक्टर या संबंधित विभाग को शिकायत कर सकते हैं।
- विधानिक वेबसाइट पर जाकर राज्य का नाम और क्षेत्र का चयन करें और फिर शिकायत दर्ज करें।
- राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल
- अधिकांश राज्य सरकारें अपनी वेबसाइट पर “जन शिकायत” या “ग्रिवांस रीड्रेसल” विकल्प देती हैं।संबंधित विभाग और शिकायत का प्रकार चुनें, फिर विवरण भरकर शिकायत भेजें।उदाहरण: राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आदि राज्यों में अपनी वेबसाइट पर एक शिकायत मंच होता है।
- Grievance Redressal System: राष्ट्रीय स्तर पर कुछ वेबसाइट्स और एप्लिकेशन भी उपलब्ध हैं, जहां आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
- जिला कलेक्टर के कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पर शिकायत भेज सकते हैं। यह जानकारी संबंधित जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर मिल सकती है।
- कई राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार की एजेंसियों ने मॉबाइल एप्स जारी किए हैं, जिनके जरिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।उदाहरण: “MyGov”, “Citizen Portal” आदि।
- अगर आप सरकारी कार्यों से संबंधित कोई सूचना या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप RTI (Right to Information) का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र भेजना होता है।
- कुछ राज्यों ने ऑनलाइन शिकायत पोर्टल तैयार किए हैं, जैसे “Samadhan” या “e-District”, जिनमें आपको अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक अकाउंट बनाना होता है।
- वेबसाइट या ऐप पर जाएं।लॉग इन करें (अगर आवश्यक हो)।शिकायत का प्रकार और संबंधित विभाग चुनें।अपनी शिकायत का विवरण भरें (जैसे कि समस्या का संक्षिप्त विवरण, स्थान, आदि)।यदि आवश्यक हो तो दस्तावेज़ या फोटो भी अपलोड करें।शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग नंबर प्राप्त करें।