माता-पिता के बीच था विवाद, जज ने बच्ची को पास बुलाया

कान में कुछ पूछा और कर दिया कस्टडी का फैसला

सुनवाई के दौरान माता और पिता, दोनों मौजूद थे।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में 10 साल की मासूम की कस्टडी का मामला आया। सुनवाई के दौरान माता और पिता,

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक मां ने अपनी 10 साल की मासूम बच्ची को खोजने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। महिला और उसके पति का विवाद होने के बाद दोनों अलग रहते थे, महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने बेटी को गायब कर दिया है। सुनवाई के दौरान बुधवार को हाई कोर्ट में उस मासूम को पेश किया गया।

कोर्ट में पेश हुई मासूम अपने पिता को देखकर घबराने लगी और सहम गई। हाई कोर्ट ने ऐसी स्थिति में अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश शुक्ला के द्वारा उस बच्ची को अपने पास बोर्ड पर बुलाया और कान में कुछ पूछा, बच्ची ने डरते-डरते सवाल का जवाब दिया।

हाई कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए बच्ची की कस्टडी उसकी मां को दे दी। महिला के कुल तीन बच्चों में से तलाक के समय एक बेटी पति के पास रह गई थी, दो बच्चे महिला के साथ आ गए थे। महिला का आरोप था उसके पति ने बेटी को गायब कर दिया है। कोर्ट में मामला आने के बाद पिता ही बेटी को यह कोर्ट में लेकर आया।

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