सरकार ने जारी किए आदेश : 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचना या वितरित करना अवैध

दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले होटलों, क्लबों और रेस्तराओं को निर्देश जारी किए हैं कि वे शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल का अनुपालन सुनिश्चित करें। संचालकों को अब सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों की हार्ड कॉपी का उपयोग करके ग्राहकों की उम्र सत्यापित करनी होगी। यह निर्देश आबकारी विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों के जवाब में आया है, जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठानों में कम उम्र के लोगों के शराब पीने के मामले पाए गए।


नाबालिग को शराब परोसी तो लाइसेंस रद्द

अधिकारियों ने खुलासा किया कि 25 वर्ष से कम उम्र के कुछ ग्राहक उम्र की आवश्यकता को पूरा करने का दिखावा करते हुए शराब पीते पाए गए। नाबालिगों को शराब परोसने के लिए आबकारी लाइसेंसधारियों के खिलाफ भी शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके बाद विभाग ने इन उल्लंघनों की समीक्षा की। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत, किसी भी व्यक्ति, लाइसेंसधारी विक्रेता, या उनके कर्मचारियों या एजेंटों के लिए 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचना या वितरित करना अवैध है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या दूसरों के लिए। विभाग ने लाइसेंस धारकों को जारी एक परिपत्र में इन दिशा-निर्देशों का पालन करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “होटल, क्लब, रेस्तरां के सभी लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के माध्यम से उम्र की पुष्टि किए बिना 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है।”

डिजिलॉकर ऐप का करें उपयोग

प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए, आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों को सलाह दी है कि वे डिजिलॉकर ऐप में संग्रहीत लोगों को छोड़कर, मोबाइल फोन पर सहेजे गए वर्चुअल आईडी के बजाय भौतिक आईडी का उपयोग करके ग्राहकों की आयु सत्यापित करें। इस कदम का उद्देश्य नकली या छेड़छाड़ की गई डिजिटल आईडी के उपयोग को रोकना है। कानूनी पीने की उम्र के मानदंडों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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