Total Users- 989,678

spot_img
spot_img

Total Users- 989,678

Sunday, May 18, 2025
spot_img
spot_img

SME कंपनियों के मेनबोर्ड में माइग्रेशन पर बदले नियम

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 24 लिस्टेड स्मॉल एंड मिडियम (SME) कंपनियों के मेनबोर्ड में माइग्रेशन के लिए नियम बदल दिए हैं। संशोधित नियम में कहा गया है कि एसएमई कंपनियों को एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर कम से कम 3 साल तक सूचीबद्ध होना चाहिए। इसके साथ ही मेनबोर्ड लिस्टिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने को छोटी कंपनियों के पास 10 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी होनी चाहिए।

प्रमोटर समूह के पास 20% हिस्सा होना अनिवार्य
एनएसई की ओर से जो शर्त तय किए गए हैं उनमें आवेदन करने के समय प्रमोटर और प्रमोटर समूह के पास कंपनी का कम से कम 20% हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा, माइग्रेशन के लिए आवेदन की तिथि तक, प्रमोटर की होल्डिंग लिस्टिंग की तिथि पर उनके द्वारा रखे गए शेयरों के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। एनएसई ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में परिचालन से राजस्व 100 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए और कम से कम 3 वित्तीय वर्षों में से 2 के लिए परिचालन से पॉजिटिव परिचालन लाभ होना चाहिए। एनएसई ने कहा कि आवेदन की तिथि पर पब्लिक शेयरहोल्डर्स की कुल संख्या कम से कम 500 होनी चाहिए। इसके अलावा जो नियम हैं उसके तहत आवेदक कंपनी और प्रमोटर कंपनी के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत कोई कार्यवाही स्वीकार नहीं की गई है।

spot_img

More Topics

जामुन से बढ़ाये हीमोग्लोबिन, रोज पिये जूस

जामुन गर्मियों का ऐसा फल है जिसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज...

खास मेहमानों के लिए घर पर बनाए पनीर टिक्का बटर मसाला

पनीर टिक्का बटर मसाला एक बहुत ही स्वादिष्ट और...

रिकेट्स क्या होता है? क्या है इसके लक्षण और इलाज

रिकेट्स एक कंकाल संबंधी स्थिति है जिसकी विशेषता है:...

इस एक्टर ने 100 के नोट पर लिया था दादा मुनि यानि अशोक कुमार का ऑटोग्राफ

सीनियर बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अब भले ही फिल्मों में...

इसे भी पढ़े