2025 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें अब ₹12 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई आयकर नहीं देना होगा। अगले हफ्ते संसद में नया आयकर बिल पेश किया जाएगा, जिसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स व्यवस्था में फेरबदल हो सकता है। नया आयकर कानून मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लिया जाएगा और इसका उद्देश्य कानून को सरल, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है।
नए आयकर कानून में संभावित बदलाव:
- इसे सरल भाषा में लिखा जाएगा, ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें।
- अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा।
- कर विवादों को कम किया जाएगा।
- अनुपालन (Compliance) को आसान बनाया जाएगा और इसके लिए आयकर विभाग ने जनता और उद्योग से 6,500 सुझाव प्राप्त किए हैं।
पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार, 65% से अधिक करदाता अब न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को अपना चुके हैं, जो कि 2020 में शुरू हुआ था। सरकार का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को इस तरह से बनाना है कि लोग इसे आसानी से अपनाएं और इसका सकारात्मक प्रभाव जनता पर पड़े।
पिछले बजट में किए गए बदलावों में न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 किया गया था। वहीं, ओल्ड टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट ₹50,000 ही बनी हुई है। इसके अलावा, न्यू टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया था, जो करदाताओं को अब अधिक आकर्षक लग रहा है। सरकार की कोशिश है कि टैक्स प्रणाली आसान और लोगों के लिए समझने में सरल हो।
मौजूदा समय में दो तरह के आयकर सिस्टम हैं:
- न्यू टैक्स रिजीम:
- ₹0-₹3 लाख: 0%
- ₹3-₹7 लाख: 5%
- ₹7-₹10 लाख: 10%
- ₹10-₹12 लाख: 15%
- ₹12-₹15 लाख: 20%
- ₹15 लाख और उससे ऊपर: 30%
- ओल्ड टैक्स रिजीम:
- ₹0-₹2.5 लाख: 0%
- ₹2.5-₹5 लाख: 5%
- ₹5-₹10 लाख: 20%
- ₹10 लाख और उससे ऊपर: 30%
अब यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर सकती है और नया आयकर बिल लागू कर सकती है।
बजट में पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे निजी क्षेत्र के सहयोग से पूरा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहले संकेत दिया था कि इस बजट में गरीबों, मिडल क्लास और महिलाओं के लिए कई नई पहलें शुरू की जा सकती हैं।
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