जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन मामला: डीएमआरसी ने पुलिस से की प्राथमिकी को लेकर संपर्क

जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन मामला: डीएमआरसी ने पुलिस से की प्राथमिकी को लेकर संपर्क

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ द्वारा स्वचालित किराया संग्रह (एएफसी) गेट पार करने की घटना पर संज्ञान लिया है। डीएमआरसी ने इस मामले में पुलिस से संपर्क कर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

13 फरवरी 2025 की शाम, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर अचानक यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। वीडियो फुटेज में देखा गया कि कई यात्री टोकन गेट फांदकर अंदर दाखिल हो गए। बताया जा रहा है कि उस समय मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा कर्मी और अन्य अधिकारी मौजूद थे, लेकिन भीड़ ने हंगामा करते हुए गेट पार कर लिया।

डीएमआरसी और पुलिस की कार्रवाई

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कॉरपोरेट संचार) अनुज दयाल ने बयान जारी कर कहा कि यह घटना कानून व्यवस्था का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि पुलिस से संपर्क कर मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिल्ली मेट्रो पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 132, 221 और डीएमआरसी अधिनियम की धारा 59 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही है।

डीएमआरसी का आश्वासन

डीएमआरसी ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जाएगा ताकि ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं से बचा जा सके।

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