राष्ट्रीय ध्वज और चिन्हों के उचित प्रयोग के संबंध में कई कानूनी नियम और प्रतिबंध हैं। इस तरह के प्रतीकों का दुरुपयोग न केवल राष्ट्रीय गरिमा के खिलाफ होता है, बल्कि इसके लिए कड़ी सजा भी निर्धारित की गई है।
- तिरंगे का उपयोग: राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग केवल स्वीकृत स्थानों पर और कुछ नियमों के तहत किया जा सकता है। इसे गाड़ियों या किसी वस्तु को लपेटने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता।
- गाड़ियों पर तिरंगा: सामान्य नागरिकों के लिए गाड़ियों पर तिरंगा लगाना कानूनन गलत है। यह विशेष अधिकार केवल कुछ उच्च सरकारी पदाधिकारियों को दिया गया है।
- राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान: राष्ट्रीय ध्वज या अशोक स्तंभ का अपमान करने पर सजा हो सकती है, जिसमें 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं।
- अशोक स्तंभ का दुरुपयोग: यह चिन्ह केवल संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा ही उपयोग किया जा सकता है, और रिटायर होने के बाद इसे कोई अन्य नहीं इस्तेमाल कर सकता है।
- दुरुपयोग की सजा: अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से राष्ट्रीय चिन्हों का उपयोग करता है, तो उसे 2 साल तक की सजा और 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
यह जानकारी नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज और चिन्हों के बारे में जागरूक करने के लिए जरूरी है, ताकि वे कानून का उल्लंघन न करें और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें।