कोण्डागांव। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) उत्तरा कुमार कश्यप की अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने बताया कि 24 मार्च 2024 को नंदू राम पोटाई, निवासी वनचपई, एक नाबालिग के साथ बोलेरो (सीजी 27 एच 5421) में 46.200 किलोग्राम गांजा की तस्करी कर रहा था। कोण्डागांव सिटी कोतवाली पुलिस ने जोन्दरापदर के पास उसे गिरफ्तार किया था।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।